यूपी पंचायत चुनाव की गिनती के लिए नए नियम जारी, नियमों का पालन करने वालों को मिलेगी निश्चत जीत

0 minutes, 0 seconds Read

 

यूपी पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना की दूसरी लहर से बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रशासन ने मतगणना के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब मतगणना को वहीं एजेंट को प्रवेश दिया जाएगा जिनकी कोरोना की जांच हो चुकी होगी और वह कोरोना जांच में निगेटिव रहेंगे। इसके अलावा अन्य एजेंट को पास होने के बाद भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोरोना काल चल रहा है इसको लेकर प्रशासन सख्त हो गया है और यहां भी कोरोना की जांच अनिवार्य कर दी गई है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एडीएम प्रशासन ऋतु पूनिया ने आदेश जारी किया है।

यह आदेश दो मई को लेकर जारी किया है, दो मई के लिये जिले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना की जाएगी। मतगणना जिले के ब्लाक स्तर पर बने स्ट्रांग रूम पर की जायेगी। इसको लेकर अभी से तैयारयां शुरू कर दी हैं वहीं एडीएम ने पंचायत चुनाव को लेकर आदेश दिया कि किसी भी प्रत्याशी, उम्मीदवार का कोई भी व्यक्ति जो एजेंट बनेगा वह पास बनवाने के साथ ही कोरोना की गाइड लाइन का पालन करना होगा। एजेंट को इसके लिये पहले कोरोना जांच करानी होगी। हर प्रत्याशी के अपने सभी एजेंट की पहले कोरोना की जांच करानी पड़ेगी, जब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आती है और रिपोर्ट में हाथ होगी। इसके बाद ही मतगणना में प्रवेश दिया जाएगा। इसलिये उम्मीदवार को अपने सभी एजेंट की कोरोना जांच करानी पड़ेगी, प्रत्याशी एजेंटों की कोरोना की जल्द से जल्द जांच करवा लें।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *