सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उठाये योगी सरकार के होश

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सुप्रीम कोर्ट  का फैसला आ चूका है जी हा आप को बता दे की इन दिनों लखनऊ की सड़को पर आरोपियों के पोस्टर लगाए गए है इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई है इसके चलते सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चूका है जिसमें योगी सरकार को पोस्टर हटाने के आदेश मिला है आइये जानते है योगी सरकार इस  निश्चय को मानने  से इंकार कर रही है  इलाहबाद हाईकोर्ट  ने उत्तर प्रदेश सरकार को सीएए के गिलाफ हुयी  हिंसा को लेकर  16 मार्च  से पहले पोस्टर हटाने का आदेश दिया है और ये भी कहा है कि आरोपियों के पोस्टर लगाना गैरज़रूरी दखल है लेकिन योगी सरकार आरोपियों के पोस्टर नहीं हटाना चाहते है  इस बात को लेकर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट  जाने की तैयारी  कर रही है।

सोमवार शाम में लोकभवन में बैठक हुयी थी इस बैठक में  ये फैसला हुआ है कि आरोपियों के पोस्टर लखनऊ की सड़को  से हटाए जाये  इस बैठक में जिलाधिकारियों के साथ साथ अन्य अफसर भी शामिल थे.19 दिसम्बर को हुयी लखनऊ में हिंसा के दौरान सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचने के लिए 57 लोगो को आरोपी माना गया है और ये भी कहा गया  है कि आरोपियो को बख्शा नहीं जायेगा। इस हिंसा से सबंधित लोगो की आजादी में हनन होगा।

आप को बता दे कि योगी सरकार अब तैयारी कर रही  है सुप्रीम कोर्ट जाने की. पोस्टर हटाने वाली बात को योगी सरकार ने मानने से इंकार दिया है पोस्टर हटाना सरकार के लिए अपमान की बात है और नागरिको के लिए इस कानून के तहत लखनऊ की सड़को पर आपरोपियो के पोस्टर लगाये गए है सार्वजनिक स्थान पर बगैर इजाजत किसी का पोस्टर या फोटो  लगाना गलत है यह निजता के अधिकार का  उल्लंघन है।

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