एंकर खबर गोंडा जिले से जहां पर कूड़ा जलाना महंगा पड़ सकता है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती को देखते हुए अब प्रदेश सरकार ने सभी डीएम को निर्देश जारी किया है कि नगर पालिका परिषद व नगर निगम ने कूड़ा जलाने वालों पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए सेनेटरी इंस्पेक्टरों की जिम्मेदारी तय कर दी है। उसी तर्ज पर गोंडा में नगर पालिका परिषद में कूड़ा अक्सर जलाया जाता है. मीडिया से बात करते हो प्रभारी मंत्री सिद्धनाथ सिंह कहा कि नगर पालिका परिषद में कूड़ा डंपिंग पर कूड़ा जलाया गया तो सीधे उसके जिम्मेदार अधिकारी होगा एफ आई आर दर्ज का आज ही हमने डीएम से इस पर निर्देश दिया है देखना है कि अधिकारी कितना अमल करते हैं किस पर कितनी कार्रवाई की जाती है एनजीटी के आदेश के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में एफआईआर दर्ज कराएं। उन्होंने अपने सेनेटरी इंस्पेक्टरों को चेतावनी दी है कि अगर एक ही क्षेत्र में कूड़ा जलाने की कई घटनाएं होती हैं तो यह उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मानी जाएगी।