यूपी पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना की दूसरी लहर से बिगड़ते हालातों को देखते हुए प्रशासन ने मतगणना के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब मतगणना को वहीं एजेंट को प्रवेश दिया जाएगा जिनकी कोरोना की जांच हो चुकी होगी और वह कोरोना जांच में निगेटिव रहेंगे। इसके अलावा अन्य एजेंट को पास होने के बाद भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोरोना काल चल रहा है इसको लेकर प्रशासन सख्त हो गया है और यहां भी कोरोना की जांच अनिवार्य कर दी गई है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एडीएम प्रशासन ऋतु पूनिया ने आदेश जारी किया है।
यह आदेश दो मई को लेकर जारी किया है, दो मई के लिये जिले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतगणना की जाएगी। मतगणना जिले के ब्लाक स्तर पर बने स्ट्रांग रूम पर की जायेगी। इसको लेकर अभी से तैयारयां शुरू कर दी हैं वहीं एडीएम ने पंचायत चुनाव को लेकर आदेश दिया कि किसी भी प्रत्याशी, उम्मीदवार का कोई भी व्यक्ति जो एजेंट बनेगा वह पास बनवाने के साथ ही कोरोना की गाइड लाइन का पालन करना होगा। एजेंट को इसके लिये पहले कोरोना जांच करानी होगी। हर प्रत्याशी के अपने सभी एजेंट की पहले कोरोना की जांच करानी पड़ेगी, जब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आती है और रिपोर्ट में हाथ होगी। इसके बाद ही मतगणना में प्रवेश दिया जाएगा। इसलिये उम्मीदवार को अपने सभी एजेंट की कोरोना जांच करानी पड़ेगी, प्रत्याशी एजेंटों की कोरोना की जल्द से जल्द जांच करवा लें।