कोर्ट के आदेश पर मुल्तान एयर, सेठ एयर और विनायक ऑक्सीजन सप्लायर ही सुनवाई के लिए जुड़े, कोर्ट ने आदेश के बावजूद सुनवाई में ना आने वाले ऑक्सीजन रिफिलर सप्लायर्स के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया. ऑक्सीजन सप्लाई सेठ एयर ने कोर्ट में दावा किया कि वेंकटेश्वर अस्पताल के इंजिनियर ने उससे कहा कि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, आप कहीं और सप्लाई कर दें, जबकि वकील ने कोर्ट से कहा कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है.
दोनों की बात सुनकर जस्टिस विपिन सांघी गुस्सा हो गए और दिल्ली सरकार को सेठ एयर के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया. कोर्ट ने सेठ एयर से कहा कि आप तुरंत अपना स्टाक तुरंत अस्पतालों को सप्लाई करें, वर्ना आपको हिरासत में ले लेंगे, अगर एक भी आदमी बिना ऑक्सीजन के मरा तो आपको साथ में लटका देंगे. कोर्ट ने कहा कि आप बहुत गैर जिम्मेदार इंसान हैं, हम आपका प्लांट टेक ओवर कर रहें हैं.