विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से हुई गड़बड़ी
पूनम देवी खटखटाएंगी हाईकोर्ट का दरवाजा
प्रत्याशी के प्रस्तावक ने लिखा उच्च अधिकारियों को पत्र
जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 21 से पूनम देवी ने दाखिल किया था 18 अप्रैल को नामांकन पत्र । नामांकन पत्र जांच कर अधिकारी ने समस्त कागजातों की जांच कर दिया था रिसीविंग पत्र। 21 तारीख को 14 लोगों को दिया गया चुनाव चिन्ह । पूनम देवी का नाम लिस्ट में नहीं था तो दिनांक 22 अप्रैल को रिटर्निंग अफसर/डीआईओएस सत्येंद्र कुमार से फोन पर बात होने पर उन्होंने 23 तारीख को बुलाया था और कहा था की नाम को ऐड करके चुनाव चिन्ह दे दिया जाएगा ।आज जब इस मामले में रिटर्निंग अफसर डीआईओएस सत्येंद्र कुमार सिंह से मुलाकात की गई उन्होंने यह कहकर पर्चा खारिज कर दिया कि इसमें जमानत धनराशि की रसीद नहीं है ।बता दें कि दिनांक 18 अप्रैल को जब पर्चा दाखिल किया गया था तो उस समय तत्कालीन काउंटर पर बैठे अधिकारी ने समस्त कागजातों की जांच किया था।जमानत धनराशि की रसीद भी जांच की और फीस रसीद की संख्या 8642 भी नामांकन फार्म पर अंकित की थी ।
इस मामले में पूनम देवी प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य- वार्ड नंबर 21 की जीत होते देख लोगों में हड़कंप था । कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों ने मिलीभगत करके फीस रसीद जानबूझकर गायब किया है । जब की जमानत रसीद जिला पंचायत से ही आर0ओ0 द्वारा अपने सामने कटवा कर नामांकन पत्र साथ में दिया गया था । पूनम देवी के प्रस्तावक अविनाश कुमार ने आज जिलाधिकारी एवं उच्च अधिकारियों को पत्र भेजकर मामले की जांच कराकर फीस रसीद गायब करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है तो पूनम देवी हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर न्याय की गुहार लगाएगी।
रिपोर्ट-फ़ैज़ अली