लालू यादव को मिली राहत
काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए मिला तीन दिन का वक़्त
राजद सुप्रीमो यादव की जमानत याचिका पर इसी अदालत में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत के समक्ष यादव की जमानत के लिये पैरवी की। वहीं, केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई) के अधिवक्ता ने अदालत से काउंटर एफिडेविट दायर करने के लिए तीन दिन का वक्त मांगा था। अदालत ने जांच एजेंसी का अनुरोध स्वीकार कर उन्हें तीन दिन का समय देते हुए एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया था।
दुमका कोषागार से जुड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने जमानत याचिका अपने अधिवक्ता देवर्षि मंडल के माध्यम से उच्च न्यायालय में दाखिल की थी।
वहीं, 19 फरवरी 2021 को उच्च न्यायालय ने राजद सुप्रीमो की जमानत यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि उन्होंने दुमका कोषागार मामले में सजा की आधी अवधि पूरी नहीं हुई है। यादव की जमानत याचिका की पैरवी कर रहे अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि नौ अप्रैल को लालू यादव की सजा की आधी अवधि पूरी हो रही है। इसलिए इसी दिन जमानत याचिका पर सुनवाई हो।