आदेश का अनुपालन न करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्यवाही
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 25 मार्च बुधवार से लाॅक डाॅउन के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने जनसामान्य को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए व्यवस्था लागू की है जो 25 मार्च से अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगी तथा आदेश का उल्लंघन करने वाले के व्यक्ति अथवा दुकानदार के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।
ज़िलाधिकारी के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट वन्दना त्रिवेदी ने कोतवाली नगर में जिले के व्यापार मण्डल के प्रमुुख पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से वार्ता की। व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों से वार्ता के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिए गए हैं कि बुधवार से नगर क्षेत्र में राशन की सिर्फ वहीं दुकानें खुलेगीं जो मुहल्लावासियों को उनके घरों पर होम डिलवरी के माध्यम से राशन के जरूरी सामान पहुंचा सकें।
निर्धारित मूल्यों पर सब्जियों की आपूर्ति के लिए जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्र में सब्जी की सभी स्थाई दुकानें तत्काल प्रभाव से बन्द करने के आदेश देते हुए नगर क्षेत्र के सभी 27 वार्डों में ठेले वालों के माध्यम से सब्जियों की आपूर्ति निर्धारित मूल्यों पर मुहल्लों में कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने यह भी अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार ही सामानों की खरीद करे तथा दुकानदार भी किसी एक व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा सामान ना दे।
रिपोर्ट -राम नरायन जायसवाल