गोरखपुर में कंस्यूमर गिल्ड लखनऊ एवं कंज्यूमर वाइस नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा विषय को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन बैंक रोड स्थित एक होटल में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा के पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करना तथा नए मोटर वाहन अधिनियम में जो नियम सड़क सुरक्षा से संबंधित हैं उनकी चर्चा करना। कार्यशाला में प्रमुख रूप से आरटीओ डीडी मिश्रा ने कहा कि यातायात विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा संबंधी विशेष कार्य किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में रोड सेफ्टी सेल के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति सचेत किया जा रहा है तथा सभी हित धारकों के मध्य सामंजस्य बैठकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 1988 जो कि 1989 में लागू हुआ यह 30 वर्ष पुराना अधिनियम था इसको नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में बदल दिया गया है नए मोटर वाहन अधिनियम 2019 में लगभग 89प्रावधानों को शामिल किया गया है जिससे सड़क सुरक्षा को बेहतर और प्रभावी बनाया जा सके जैसे नशे में गाड़ी चलाना, तेज रफ्तार, हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट, किशोर के नियम तोड़ने पर माता-पिता को सजा में शामिल करना, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी आदि को शामिल किया गया।